निर्यात पंजीकरण एवं पंजीकरण-सह-सदस्यता-प्रमाण पत्र (आरसीएमसी) का वितरण निर्यातक आवेदन द्वारा पंजीकरण करते हुए कॉफ़ी बोर्ड के पंजीकृत कॉफ़ी निर्यातक बन सकते हैं। पंजीकरण के बाद आवेदक को पंजीकरण की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा तथा उनके अनुरोध पर निर्यात पंजीकरण की राशि की समाप्ति या प्रभावी एक्सिम पॉलिसी की अवधि के समाप्ति तक जो भी पहले आए, आरसीएमसी वितरित किया जाएगा। Online RCMC Registration कॉफ़ी निर्यातक पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र निर्यात परमिट व मूल प्रमाण पत्र का वितरण कॉफ़ी बोर्ड द्वारा पंजीकृत निर्यातक को उनके आवेदन के आधार पर संशोधित कॉफ़ी अधिनियम 1942 की धारा 44(2) के अधीन समय समय पर मूल प्रमाण पत्र के साथ निर्यात परमिट जारी किया जाता है। निर्यात परमिट (प्रारूप-सी) एवं आईसीओ मूल प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए पंजीकृत निर्यातक www.indiacoffee.org/permit के माध्यम से ऑनलाइन द्वारा निर्यात परमिट आवेदन (ईपीए) प्रस्तुत कर सकते हैं। फ्लैवर्ड कॉफ़ी व कॉफ़ी पूर्व-मिश्रण के लिए निर्यात परमिट व अप्रप जारी करने संबंधी परिपत्र भारतीय कॉफ़ी के निर्यात के लिए निर्यात परमिट व आईसीओ प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आवेदन-पत्र आयातित कॉफ़ी के पुन:निर्यात के लिए निर्यात परमिट जारी करने के लिए आवेदन-पत्र पोस्ट-शिपमेंट दस्तावेजों की प्रस्तुति पंजीकृत निर्यातक प्राप्त प्रत्येक निर्यात परमिट के संबंध में कॉफ़ी के निर्यात के पोस्ट-शिपमेंट दस्तावेज़ प्रस्तुत करेंगे। निर्यात परमिट जारी होने के 45 दिनों के अंदर पोस्ट-शिपमेंट दस्तावेज़ यानी निर्यात परमिट की प्रतियाँ, बोर्ड की तारीख-मोहर के साथ बिल, संबंधित सीमा-शुल्क प्राधिकारियों से यथावत पृष्ठांकित मूल प्रमाणपत्र तथा एफ़ ओ बी मूल्य जैसे अन्य विवरण कॉफ़ी बोर्ड को प्रस्तुत करना चाहिए। संस्था के पता-परिवर्तन की सूचना यदि कॉफ़ी निर्यातक के स्वामित्व, संस्था, नाम व पता में कोई भी परिवर्तन हों तो परिवर्तन के एक माह के अंदर उसकी सूचना अनिवार्यतया दी जानी चाहिए। पंजीकरण निरसन पंजीकृत कॉफ़ी निर्यातक द्वारा पंजीकरण के शर्तों व नियमों के उल्लंघन किए जाने पर संबंधित मानदंडों के आधार पर पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा पंजीकरण निरस्त किया जाएगा। हालांकि निर्यातक पंजीकरण निरसन के विरुद्ध पंजीकरण प्राधिकारी को अपील प्रस्तुत कर सकते हैं। आईसीबी श्रेणीकरण मानक कर्मा व गुणता – ग्रीन कॉफ़ी की भारतीय कॉफ़ी गुणता विशिष्टताओं के लिए एक गाइड कॉफ़ी बोर्ड द्वारा विशिष्ट प्रकार तथा श्रेणियों की कॉफ़ी के निर्यात के लिए ही निर्यात परमिट जारी किया जाता है। कॉफ़ी के मुख्य प्रकार व श्रेणियाँ अरेबिका कॉफ़ी I. धुले हुए अरेबिका – ‘ प्लांटेशन’ 1. प्लांटेशन पीबी 2. प्लांटेशन ए 3. प्लांटेशन बी 4. प्लांटेशन सी 5. प्लांटेशन ब्लैक्स 6. प्लांटेशन बिट्स 7. प्लांटेशन बल्क II. धुलाईरहित अरेबिका – ‘अरेबिका चेरी’ 1. अरेबिका चेरी पीबी 2. अरेबिका चेरी एबी 3. अरेबिका चेरी सी 4. अरेबिका चेरी ब्लैक्स/ब्राउन्स 5. अरेबिका चेरी बिट्स 6. अरेबिका चेरी बल्क रोबस्टा कॉफ़ी I. धुले हुए रोबस्टा – ‘ रोबस्टा पार्चमेंट ’ 1. रोबस्टा प्लांटेशन पीबी 2. रोबस्टा प्लांटेशन एबी 3. रोबस्टा प्लांटेशन सी 4. रोबस्टा प्लांटेशन ब्लैक्स/ब्राउन्स 5. रोबस्टा प्लांटेशन बिट्स 6. रोबस्टा प्लांटेशन बल्क II. धुलाईरहित रोबस्टा – ‘ रोबस्टा चेरी ’ 1. रोबस्टा चेरी पीबी 2. रोबस्टा चेरी एबी 3. रोबस्टा चेरी सी 4. रोबस्टा चेरी ब्लैक्स/ब्राउन्स 5. रोबस्टा चेरी बिट्स 6. रोबस्टा चेरी बल्क III. वर्षाकालीन कॉफ़ियाँ वर्षाकालीन अरेबिका कॉफ़ी 1. मानसूंड मलबार एए 2. मानसूंड बसनल्ली 3. मानसूंड अरेबिका ट्रियागे वर्षाकालीन रोबस्टा कॉफ़ी 1. मानसूंड रोबस्टा एए 2. मानसूंड रोबस्टा ट्रियागे IV. इंस्टेंट कॉफ़ी V. ग्राउंड कॉफ़ी VI. रोस्टड बीज VII. विशिष्ट कॉफ़ी 1. मानसूंड कॉफ़ी 2. मैसूर नग्गट्स ईबी (अधिक बोल्ड) 3. रोबस्टा कॉफ़ी रॉयल प्रोन्नयन - निर्यात पुरस्कार समुद्रपारीय बाह्य कार्यक्रम कॉफ़ी निर्यातकों को प्रोत्साहित करने हेतु कॉफ़ी बोर्ड ने परिणाम तथा आवेदन के आधार पर भारतीय कॉफ़ी का सबसे अधिक निर्यात करने वाले निर्यातकों के लिए 1999-2000 से प्रति वर्ष आठ निर्यात पुरस्कारों की संस्थापना की है। निम्नलिखित श्रेणियों की कॉफ़ी के निर्यात के लिए पुरस्कार दिए जाते हैं: • ग्रीन कॉफ़ी • विशिष्ट कॉफ़ी • इंस्टेंट कॉफ़ी शेष 5 पुरस्कार क्षेत्रीयवार निर्यात के लिए दिए जाते हैं, जैसे • यू एस ए • यूरोपियन यूनियन • रूस एवं सीआईएस देश • दूरस्थ पूर्वी क्षेत्र • मध्य पूर्वी क्षेत्र उपरोक्त सभी श्रेणियों के लिए निर्यातक द्वारा निर्यात की गई कॉफ़ी के परिमाण के निष्पादन के आधार पर पुरस्कार दिए जाते हैं, जबकि इंस्टेंट/धुलनीय व रोस्टड कॉफ़ी के संबंध में मूल्य अर्जन के निष्पादन को मानदंड माना जाता है। निर्यात प्रोत्साहन योजना कॉफ़ी बोर्ड द्वारा 01.04.2008 से XI योजना स्कीम के अधीन “कॉफ़ी का निर्यात प्रोन्नयन” के नाम पर कॉफ़ी निर्यातकों को निर्यात प्रोत्साहन दिया जाता है। XII योजना के दौरान कॉफ़ी निर्यातकों को भारतीय ब्रैंड की मूल्य संवर्धित कॉफ़ी के निर्यात के लिए रू.3 प्रति किलो तथा यू एस ए, कनाडा, जापान, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, फिनलैंड व नॉर्वे जैसे दूरस्थ बाज़ारों में उन्नत मूल्य की ग्रीन कॉफ़ी के निर्यात के लिए रू.2 प्रति किलो निर्यात प्रोत्साहन दिया गया है। Coffees of India Logo for Export Incentive Scheme Export Incentive for Export of Value Added Coffee & Green Coffee XI plan period 2007-12 - circular dated 25.08.2010 Circular on Export Incentive for export of Value Added Coffee as India Brand - 2012-13 Circular on Export Incentive for export of Value Added Coffee as India Brand - 2013-14 प्रमुख भारतीय कॉफ़ी निर्यातक प्रमुख भारतीय कॉफ़ी निर्यातक काली सूची में दर्ज निर्यातक काली सूची में दर्ज निर्यातक मेसर्स होयसला एग्रो, नं. 37, द्वितीय तल, साउथ एंड रोड, बसवनगुडि, बेंगलूर-560 004. कॉफ़ी बोर्ड के निर्यातक पंजीकरण के निबंधन व शर्तों के उल्लंघन के कारण इन्हें काली सूची में दर्ज किया गया है। कॉफ़ी निर्यात पर परिपत्र/अधिसूचनाएँ व्यापारचिह्न के प्रमाणन के उपयोग के लिए अनुमति प्राप्त करने हेतु दिशा-निर्देश संयंत्र उत्पादों से निर्मित भारतीय उत्पादों पर रूसी सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध की रिपोर्ट केंद्रीय उत्पाद-शुल्क व सीमा शुल्क में परिवर्तन संबंधी अधिसूचना-26.02.2010 निर्यात संबंधी महत्वपूर्ण वेबसाइट्स वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार विदेशी व्यापार महानिदेशालाय – डीजीएफ़टी केंद्रीय उत्पाद-शुल्क व सीमा शुल्क बोर्ड भारतीय निर्यात क्रेडिट गैरंटी निगम लिमिटेड विश्व व्यापार संगठन –डबल्यूटीओ अन्य जानकारी पंजीकृत निर्यातकों को कॉफ़ी निर्यात के प्रवर्धन एवं विकास के लिए आवश्यक वाणिज्यक जानकारी व सहायता प्रदान की जाती हैं। गुणता प्रोन्नयन, विभिन्न प्रकार एवं श्रेणियों की कॉफ़ियों के मानक व विशेषताओं से संबंधित व्यावसायिक सलाह दी जाती है। समुद्रपारीय व्यापार की संभावनाओं के अन्वेषण के लिए बोर्ड द्वारा अपने विशिष्ट सदस्य-गणों के विदेशी दौरे का आयोजन किया जाता है। भारत तथा विदेश में व्यापार मेलाओं व प्रदर्शनियों तथा क्रेता-विक्रेता सम्मेलनों में भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। उपरोक्त कार्यकलापों के अलावा बोर्ड द्वारा कॉफ़ी पर भारत सरकार की एक्सिम नीति के अधीन प्रदत्त प्रावधानों का कार्यान्वयन भी किया जाता है।