सूचना का अधिकार

सूचना अधिकार अधिनियम 2005 / लोक शिकायतें


         सूचना अधिकार अधिनियम 2005   नियम व धाराएँ

         सूचना अधिकार अधिनियम- आवेदन पत्र

         सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के अधीन अपील

         सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 19(2) के अधीन तीसरी पार्टी द्वारा अपील

         अपीलीय प्राधिकरण,सीपीआईओ व सीएपीआईओ की सूची

         पारदर्शिता अधिकारी

         आरटीआई आवेदनों/अपीलों से संबंधित आँकड़े  

         आरटीआई मासिक रिपोर्ट  

         आरटीआई तिमाही रिपोर्ट  

         आरटीआई वार्षिक रिपोर्ट  

         सीआईसी के निर्णय/सुनवाई  



सूचना अधिकार अधिनियम  संसद द्वारा 15.06.2005 को अधिनियमित अधिनियम है तथा इसे 21.06.2005 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया।


यह अधिनियम प्रत्येक नागरिक को सार्वजनिक प्राधिकरण के अधीन निहित सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है।


प्रत्येक नागरिक सूचना अधिकार अधिनियम के अधीन प्रदत्त प्रावधानों के अनुसार संगत धाराओं के अधीन अधिसूचित सूचनाओं को छोड़कर बोर्ड से किसी भी अन्य सूचना प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक नागरिक निर्धारित शुल्क के भुगतान करने पर बोर्ड से आवश्यक सूचना प्राप्त कर सकते हैं।

 

सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1) (ख) (xvii) के अधीन कॉफ़ी बोर्ड की गतिविधियों से संबंधित सूचनाओं का सक्रिय प्रकटीकरण


क्र. सं.

सूचना की श्रेणी

कॉफ़ी बोर्ड द्वारा वेब-साइट पर दी गई सूचना

(i)

बोर्ड के संगठन,प्रभाग,प्रकार्य एवं कर्तव्यों का विवरण

बोर्ड के संगठन,प्रभाग,प्रकार्य एवं कर्तव्यों का विवरण.

(ii)

बोर्ड के आधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियाँ व कर्तव्य

अधिकारियों की शक्तियों का प्रत्यायोजन
भाग-I
भाग-II

(iii)

पर्यवेक्षण के चैनल्स व अभिगम सहित निर्णयों पर स्वीकृत कार्यविधि

पर्यवेक्षण के चैनल पर स्वीकृत कार्यविधि में लिए गए निर्णय

पर्यवेक्षण चैनल

(iv)

बोर्ड के प्रकार्यों के निपटान के लिए निर्धारित मानदंड

प्रकार्यों के निपटान के लिए मानदंड

(v)

बोर्ड के प्रकार्यों के निपटान के लिए कर्मचारियों के द्वारा प्रयुक्त तथा अपने नियंत्रणाधीन या प्रयुक्त नियम, विनियम, अनुदेश,मैनुअल्स व अभिलेख

कॉफ़ी अधिनियम एवं नियमावली – अँग्रेजी -    English

कार्यालयीन मैनुअल  - (वोल-I,II,III)

 

सेवा नियमावली

(vi)

बोर्ड के नियंत्रणाधीन या प्रदत्त दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण

कॉफ़ी बोर्ड में 6 प्रभाग हैं तथा उनके प्रकार्यों का विवरण क्र. सं. 1 में दिया गया है। संबंधित विभागों से संबंधित दस्तावेज़ उनके द्वारा ही अनुरक्षित किया जाता है।

(vii)

बोर्ड की नीति या उसके कार्यान्वयन के सूत्रपात से संबंधित जनसामान्य के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन या परिचर्चा संबंधी व्यवस्था का विवरण

बोर्ड में अध्यक्ष के साथ संसद के 3 सदस्य तथा राज्य सरकार व बड़े उपजकर्ता, छोटे उपजकर्ता, क्यूरिंग संस्थापन, श्रम के हितैषी, ग्राहक हित आदि के प्रतिनिधित्व करने वाले 29 सदस्य सम्मिलित हैं। बोर्ड के सदस्य किसे एक या अन्य सांविधिक समिति के सदस्य होंगे। ऐसे विभिन्न हितों/जन सामान्य के प्रतिनिधि बोर्ड की नीतियों के कार्यान्वयन/सूत्रपात में सम्मिलित होंगे।

(viii)

बोर्ड के भाग या सलाह लेने के उद्देश्य से गठित बोर्ड्स, परिषद, समितियाँ, तथा अन्य निकाय जिसमें दो या उससे अधिक व्यक्ति हो तथा जनता के लिए गठित बोर्ड्स, परिषद, समितियों व अन्य निकायों के कार्यवृत्त या जनता के लिए अभिगम्य बैठकों के कार्यवृत्त संबंधी विवरण

सूचना अधिकार अधिनियम के अधीन बैठक के कार्यवृत्त जनता के लिए अभिगम्य योग्य है।

(ix)

बोर्ड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका

 

 Coffee Board PDF Files

(x)

बोर्ड के प्रत्येक अधिकारी /कर्मचारी को अपने विनियमन के रूप में कंप्यूटरीकरण व्यवस्था सहित प्राप्त मासिक पारिश्रमिक

  Coffee Board PDF Files

(xi)

सभी योजनाएँ, प्रस्तावित व्यय एवं प्रतिपूर्ति रिपोर्ट के विवरण के साथ प्रत्येक एजेंसी को आबंटित बजट

वित्त

 

(xii)

आबंटित राशि एवं उनके लाभार्थी के विवरण सहित अनुदान कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की शैली

विकास सहायता

 

(xiii)

बोर्ड द्वारा प्रदत्त रियायत,परमिट्स के प्राधिकरण संबंधी विवरण

निर्यात एवं क्यूरिंग लाइसेंस

(xiv)

इलेक्ट्रोनिक रूप में उपलब्ध या प्रस्तुत सूचना संबंधी विवरण

बोर्ड ने सामान्य सूचनाएँ इलेक्ट्रोनिक रूप में भंडारित करने के लिए कदम उठाया है।

(xv)

यदि पुस्तकालय या वाचन कक्ष जन-सामान्य के लिए अनुरक्षित हो तो उनके कार्यसमय सहित सूचनाएँ प्राप्त करने के लिए प्रदत्त सुविधाओं संबंधी विवरण

बोर्ड का कार्यसमय सुबह 9.30 से शाम 6.00 बजे तक है। (भोजन समय 01.30 से 2.00 बजे तक) तथा बोर्ड द्वारा सप्ताह में पाँच दिवसीय कार्य अवधि (सोमवार से शुक्रवार तक) का अनुपालन किया जाता है। प्रत्येक नागरिक बोर्ड से सूचना प्राप्त करने के लिए सुबह 9.30 से शाम 6.00 बजे के बीच में बोर्ड के कार्यालयों से संपर्क कर सकते हैं। बोर्ड द्वारा बेंगलूर के मुख्य कार्यालय तथा सीसीआरआई में पुस्तकालय की व्यवस्था की गई है जो जन-सामान्य के लिए उपलब्ध नहीं है। हालाँकि जन-सामान्य अपने ही अनुरोध पर बोर्ड संबंधी सूचना प्राप्त कर सकते हैं।

(xvi)

लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम व अन्य विवरण

(xvii)

अन्य निर्धारित सूचना

लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ)

i) अधिनियम के अधीन सूचना प्रदान करने के लिए सार्वजनिक प्राधिकरण आवश्यकता के अनुसार अपने सभी प्रशासनिक एकक तथा कार्यालयों में अपने अधिकारियों को पीआईओ’स के पद पर नामित करें।

ii) प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण अधिनियम के लागू होने के 100 दिनों के अंदर एक अधिकारी को पदनामित करें, प्रत्येक उप मंडल कार्यालय में अधिनियम के अधीन सूचनाएँ प्राप्त करने के लिए सहायक पीआईओ को भी पदनामित करें।

iii) पीआईओ अपने कर्तव्य निभाने के लिए आवश्यक हो तो किसी भी अधिकारी की सहायता ले सकते हैं।

आरटीआई अधिनियम, 2005 के अधीन आवेदन प्राप्त करने के लिए आवश्यकतानुसार पीआईओ’स एवं एपीआईओ’स की नियुक्ति की गई है।

आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) (बी) के अधीन अपेक्षित सूचना का अनुपालन किया जाना है। 

 

 

 

अतिरिक्त जानकारी:

वार्षिक htरिपोर्टें व लेखा -                2012-13                2011-12   
        अंग्रेज़ी      हिंदी      अंग्रेज़ी        हिंदी
वार्षिक रिपोर्ट           Coffee Board PDF Files         Coffee Board PDF Files           Coffee Board PDF Files           Coffee Board PDF Files
वार्षिक लेखा            Coffee Board PDF Files         Coffee Board PDF Files           Coffee Board PDF Files           Coffee Board PDF Files

सामान्य श्रेणीकरण सूची :

     

क .

अनुसंधान व विस्तारण

  2005

ख .

ग्रूप ‘बी’ (अराजपत्रित) तथा ग्रूप ‘सी’ (अनुसचिवीय)

  2005       2008

ग .

ग्रूप ‘बी’ (अराजपत्रित) तथा ग्रूप ‘सी’ (फ़ील्ड स्टाफ़)

  2005

घ .

ग्रूप ‘सी’ – ड्राइवर्स

  2005       2008   

ङ .

ग्रूप ‘डी’

  2005       2008
श्रम कल्याण उपाय- वर्ष 2011-12 (वित्तीय वर्ष 2012-13) के लिए आवेदन पत्र
(1) शैक्षिक छात्रवृत्ति व प्रोत्साहन पुरस्कार की स्वीकृति

 अधिसूचनाएं