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क्र. सं.
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सूचना की श्रेणी
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कॉफ़ी बोर्ड द्वारा वेब-साइट पर दी गई सूचना
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(i)
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बोर्ड के संगठन,प्रभाग,प्रकार्य एवं कर्तव्यों का विवरण
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बोर्ड के संगठन,प्रभाग,प्रकार्य एवं कर्तव्यों का विवरण.
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(ii)
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बोर्ड के आधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियाँ व कर्तव्य
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अधिकारियों की शक्तियों का प्रत्यायोजन
भाग-I
भाग-II
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(iii)
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पर्यवेक्षण के चैनल्स व अभिगम सहित निर्णयों पर स्वीकृत कार्यविधि
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पर्यवेक्षण के चैनल पर स्वीकृत कार्यविधि में लिए गए निर्णय
पर्यवेक्षण चैनल
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(iv)
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बोर्ड के प्रकार्यों के निपटान के लिए निर्धारित मानदंड
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प्रकार्यों के निपटान के लिए मानदंड
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(v)
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बोर्ड के प्रकार्यों के निपटान के लिए कर्मचारियों के द्वारा प्रयुक्त तथा अपने नियंत्रणाधीन या प्रयुक्त नियम, विनियम, अनुदेश,मैनुअल्स व अभिलेख
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कॉफ़ी अधिनियम एवं नियमावली – अँग्रेजी -
English
कार्यालयीन मैनुअल
- (वोल-I,II,III)
सेवा नियमावली
1993
2014
सीसीए नियमावली एवं अनुसूचियाँ
आचरण नियमावली
अस्थाई सेवा नियमावली
परीवीक्षा नियमावली
साभनि नियमावली
स्टाफ़ कार नियमावली (केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू एफ़आर& एसआर)
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(vi)
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बोर्ड के नियंत्रणाधीन या प्रदत्त दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण
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कॉफ़ी बोर्ड में 6 प्रभाग हैं तथा उनके प्रकार्यों का विवरण क्र. सं. 1 में दिया गया है। संबंधित विभागों से संबंधित दस्तावेज़ उनके द्वारा ही अनुरक्षित किया जाता है।
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(vii)
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बोर्ड की नीति या उसके कार्यान्वयन के सूत्रपात से संबंधित जनसामान्य के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन या परिचर्चा संबंधी व्यवस्था का विवरण
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बोर्ड में अध्यक्ष के साथ संसद के 3 सदस्य तथा राज्य सरकार व बड़े उपजकर्ता, छोटे उपजकर्ता, क्यूरिंग संस्थापन, श्रम के हितैषी, ग्राहक हित आदि के प्रतिनिधित्व करने वाले 29 सदस्य सम्मिलित हैं। बोर्ड के सदस्य किसे एक या अन्य सांविधिक समिति के सदस्य होंगे। ऐसे विभिन्न हितों/जन सामान्य के प्रतिनिधि बोर्ड की नीतियों के कार्यान्वयन/सूत्रपात में सम्मिलित होंगे।
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(viii)
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बोर्ड के भाग या सलाह लेने के उद्देश्य से गठित बोर्ड्स, परिषद, समितियाँ, तथा अन्य निकाय जिसमें दो या उससे अधिक व्यक्ति हो तथा जनता के लिए गठित बोर्ड्स, परिषद, समितियों व अन्य निकायों के कार्यवृत्त या जनता के लिए अभिगम्य बैठकों के कार्यवृत्त संबंधी विवरण
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सूचना अधिकार अधिनियम के अधीन बैठक के कार्यवृत्त जनता के लिए अभिगम्य योग्य है।
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(ix)
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बोर्ड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका
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(x)
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बोर्ड के प्रत्येक अधिकारी /कर्मचारी को अपने विनियमन के रूप में कंप्यूटरीकरण व्यवस्था सहित प्राप्त मासिक पारिश्रमिक
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(xi)
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सभी योजनाएँ, प्रस्तावित व्यय एवं प्रतिपूर्ति रिपोर्ट के विवरण के साथ प्रत्येक एजेंसी को आबंटित बजट
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वित्त
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(xii)
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आबंटित राशि एवं उनके लाभार्थी के विवरण सहित अनुदान कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की शैली
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विकास सहायता
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(xiii)
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बोर्ड द्वारा प्रदत्त रियायत,परमिट्स के प्राधिकरण संबंधी विवरण
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निर्यात एवं क्यूरिंग लाइसेंस
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(xiv)
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इलेक्ट्रोनिक रूप में उपलब्ध या प्रस्तुत सूचना संबंधी विवरण
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बोर्ड ने सामान्य सूचनाएँ इलेक्ट्रोनिक रूप में भंडारित करने के लिए कदम उठाया है।
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(xv)
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यदि पुस्तकालय या वाचन कक्ष जन-सामान्य के लिए अनुरक्षित हो तो उनके कार्यसमय सहित सूचनाएँ प्राप्त करने के लिए प्रदत्त सुविधाओं संबंधी विवरण
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बोर्ड का कार्यसमय सुबह 9.30 से शाम 6.00 बजे तक है। (भोजन समय 01.30 से 2.00 बजे तक) तथा बोर्ड द्वारा सप्ताह में पाँच दिवसीय कार्य अवधि (सोमवार से शुक्रवार तक) का अनुपालन किया जाता है। प्रत्येक नागरिक बोर्ड से सूचना प्राप्त करने के लिए सुबह 9.30 से शाम 6.00 बजे के बीच में बोर्ड के कार्यालयों से संपर्क कर सकते हैं। बोर्ड द्वारा बेंगलूर के मुख्य कार्यालय तथा सीसीआरआई में पुस्तकालय की व्यवस्था की गई है जो जन-सामान्य के लिए उपलब्ध नहीं है। हालाँकि जन-सामान्य अपने ही अनुरोध पर बोर्ड संबंधी सूचना प्राप्त कर सकते हैं।
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(xvi)
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लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम व अन्य विवरण
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(xvii)
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अन्य निर्धारित सूचना
लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ)
i) अधिनियम के अधीन सूचना प्रदान करने के लिए सार्वजनिक प्राधिकरण आवश्यकता के अनुसार अपने सभी प्रशासनिक एकक तथा कार्यालयों में अपने अधिकारियों को पीआईओ’स के पद पर नामित करें।
ii) प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण अधिनियम के लागू होने के 100 दिनों के अंदर एक अधिकारी को पदनामित करें, प्रत्येक उप मंडल कार्यालय में अधिनियम के अधीन सूचनाएँ प्राप्त करने के लिए सहायक पीआईओ को भी पदनामित करें।
iii) पीआईओ अपने कर्तव्य निभाने के लिए आवश्यक हो तो किसी भी अधिकारी की सहायता ले सकते हैं।
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आरटीआई अधिनियम, 2005 के अधीन आवेदन प्राप्त करने के लिए आवश्यकतानुसार पीआईओ’स एवं एपीआईओ’स की नियुक्ति की गई है।
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आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) (बी) के अधीन अपेक्षित सूचना का अनुपालन किया जाना है।
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